
गजरौला, अमरोहा। (चेतन रामकिशन ) । विद्युत विभाग द्वारा बकायेदारों व बिजली चोरी में अर्थदण्ड के दायरे में आए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिये 08 नवम्बर से चलाई जा रही ‘एक मुश्त समाधन योजना’ का लाभ 31 दिसम्बर के बाद नहीं मिलेगा, इसके बाद विभाग द्वारा बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान चलेगा। तीसरा चरण 16 दिसम्बर से प्रारंभ हुआ था जो कि 31 दिसम्बर तक चलेगा।
गजरौला विद्युत परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता अरूण कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि ‘एक मुश्त समाधन योजना’ का पहला फैज 08 से 30 नवम्बर तक, दूसरा फैज 01 से 15 दिसम्बर क्रियान्वित रहा। अब तीसरा फैज 16 प्रारंभ हुआ है जो कि 31 दिसम्बर तक चालू रहेगा।
इसमें एक किलो वाट के घरेलु उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 फीसदी, एक किलो वाट से अधिक वाले घरेलु उपभोक्ताओं को 70 फीसदी, तीन किलो वाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 फीसदी, तीन किलो वाट से ज्यादा वाले उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 40 फीसदी की छूट है। निजी संस्थान व लघु एवं मध्यम उद्योग को पूर्ण भुगतान पर 30 फीसदी व निजी नलकूप पर 80 फीसदी छूट मिलेगी। विद्युत चोरी के जुर्माने में मात्र 40 फीसदी राजस्व निर्धरण राशि जमा करके लाभ लिया जा सकता है।
मुख्य अभियंता ने 31 दिसम्बर तक विद्युत उपभोक्ताओं से ओटीएस योजना के दायरे में आ रहे उपभोक्ताओं से लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने पहले दो चरणों की प्रगति के बारे में बताया कि गजरौला जोन ( जिसमें अमरोहा, बिजनौर व धमपुर सर्किल हैं) में ओटीएस के दायरे में 6,94,000 उपभोक्ता आ रहे थे, जिसमें से पहले दो चरण में 1,26,093 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है और विभाग को 126.72 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है, वहीं उपभोक्ताओं को भी अधिभार में स्लैब वाइज छूट से भारी बचत हुई है। इस मौके पर एक्सईन संजीव कुमार ने भी उपभोक्ताओं से ओटीएस योजना का लाभ लेने की अपील की।
Chief Engineer of Gajraula Power Zone, Arun Kumar Srivastava ‘one lump sum solution scheme’







