दाऊद इब्राहिम के गुर्गे की मौत

Dawood Ibrahim Arif Bhaijaan shahtimesnews
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अदालतों ने दाऊद इब्राहिम के संगठित अपराध सिंडिकेट, डी-कंपनी का सदस्य होने के परिप्रेक्ष्य में आरिफ अबूबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मुंबई , (Shah Times) । दाऊद इब्राहिम के संगठित अपराध सिंडिकेट ’डी-कंपनी’ का सदस्य भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के साले एवं आतंकवादी फंडिंग मामले में आरोपी आरिफ अबूबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान की मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में मौत हो गई।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि शनिवार दोपहर को उसका शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया।

आरिफ (63) आर्थर रोड जेल में बंद था और शुक्रवार को उसे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके वकील एमबी शेख ने बताया कि भर्ती होने के चार घंटे के भीतर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया।

आरिफ और उसके भाई शब्बीर शेख को मई 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर और छोटा शकील सहित उसके कुछ करीबी सहयोगियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। विभिन्न अदालतों ने दाऊद इब्राहिम के संगठित अपराध सिंडिकेट, डी-कंपनी का सदस्य होने के परिप्रेक्ष्य में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस और छोटा शकील सहित अन्य के खिलाफ फरवरी 2022 में हथियारों की तस्करी, नार्को-आतंकवाद, धनशोधन , नकली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन और अन्य आरोपों में कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज किया था। इन पर आतंकी फंड जुटाने के लिए संपत्ति के अधिग्रहण में शामिल होने तथा लश्कर-ए-तैयबा , जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग में काम करने का भी आरोप है।

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