अस्पतालों में ड्रेस कोड अनिवार्य

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त्रिपुरा सरकार
त्रिपुरा सरकार

अगरतला। त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

राज्य सरकार (State Government) ने हाल ही में एक परिपत्र में कहा ‘एक अधिकारी और अस्पताल में नामित जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, अस्पताल के कर्मचारियों को उनके लिए देश भर में संहिताबद्ध उचित पोशाक पहननी होगी। साथ ही, उन्हें एक नेम-प्लेट लगानी चाहिए और एक पहचान पत्र पहनना चाहिए जो आसान पहचान के लिए अनिवार्य है।

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परिपत्र में चेतावनी दी गई, ‘इस आदेश की अवमानना से सख्ती से निपटा जाएगा।’ नर्सों को छोड़कर, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी, यहां तक कि अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक भी एप्रन का उपयोग

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