औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

बॉम्बे उच्च न्यायालय औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका पर 04 अक्टूबर को सुनवाई करेगा

मुंबई । बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) द्वारा औरंगाबाद (Aurangabad) जिला, मंडल और तालुका का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर 04 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला लिया है।

याचिकाकर्ता मोहम्मद हिशाम उस्मानी (Mohammad Hisham Usmani) ने इस संबंध में राज्य सरकार (state government) के राजपत्र को बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एस एस काजी ने इस पर रोक लगाने की मांग की।

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उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद (Aurangabad) का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर र(Chhatrapati Sambhajinagar) खने के मामले की अगली सुनवाई 04 अक्टूबर को करने का फैसला किया।

गौरतलब है कि राज्य सरकार (state government) ने 15 सितंबर को औरंगाबाद (Aurangabad) जिला, मंडल, तालुका का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) करने के लिए एक गजट प्रकाशित किया था और नए नाम का उद्घाटन 16 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने एक विशेष मंत्रिमंडल की बैठक में किया था।

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