
भारतीय जनता पार्टी नेता दरक्षण अंद्राबी को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सेवानिवृत्त हुए 40 कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है।
श्रीनगर, (Shah Times) । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन मंजूर नहीं करने के आरोप में केन्द्रशासित प्रदेश के बोर्ड आयुक्त सचिव राजस्व, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय में दाखिल की गयी याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता दरक्षण अंद्राबी को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सेवानिवृत्त हुए 40 कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है।
न्यायमूर्ति संजय धर ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने की शर्त पर नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा, “इस बीच, प्रतिवादी समान स्थिति वाले कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन देने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले की प्रक्रिया पर विचार करेंगे।” इस मामले की अगली सुनवाई अदालत ने सात अक्टूबर को मुकर्रर की है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पेंशन का अधिकार संविधान के तहत गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार है और इसका उल्लंघन मानवाधिकारों का उल्लंघन है।