
देहरादून (Shah Times): किसी विद्धान ने सही ही कहा है सत्या को परेशान किया जा सकता है पर परास्त नहीं। कुछ ऐसा ही आज 2 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद देखने को मिला है। आज आखिर वो दिन आ ही गया जब अंकिता के हत्यारों को अदालत ने दोषी करार दे दिया है।
उत्तराखंड की एक अदालत ने शुक्रवार को पौड़ी जिले में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट की 2022 में हुई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।
ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी ठहराया गया, जिसकी 18 सितंबर, 2022 को हत्या कर दी गई थी।
कोटद्वार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने 19 मई को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच अंतिम दलीलें सुनीं।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंकिता और अब निष्कासित भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे नहर में धकेल दिया।
24 सितंबर को नहर से उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी, 2023 को शुरू हुई।
विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष की गवाही 28 मार्च, 2023 को शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर जांचकर्ता समेत 47 गवाहों की अदालत में जांच की गई।
अंकिता के माता-पिता भी देहरादून स्थित कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। उसके पिता ने कहा, “इस मामले में आज अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। हम मांग करते हैं कि तीनों आरोपियों को फांसी दी जाए। हम मौत के बदले मौत की मांग करते हैं।” तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान होना अभी बाकी है।
इन धाराओं में तीनों आरोपी दोषी
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की चार्जशीट, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे रीना नेगी ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354ए (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे। वहीं, दो अन्य आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
क्या था मामला?
यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। अंकिता श्रीनगर, गढ़वाल की रहने वाली थी। सामान्य परिवार से आने वाली लड़की की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। लड़की के गायब होने के बाद माता-पिता ने उसे खोजने की कोशिश की। पुलिस में केस दर्ज कराया। अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आरोपियों को पकड़ने का दबाव पुलिस पर पड़ा। मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मियों सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी से खुला मामला
पुलिस ने तीन गिरफ्तारियों के बाद 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर शव चीला नहर में फेंकने की बात स्वीकार की। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया। इस मामले को लेकर राज्य भर में जबर्दस्त हंगामा हुआ। इस मामले में पुलकित आर्या और उसके कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जमकर आक्रोश का प्रदर्शन किया गया।