
दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस ली, कोर्ट ने केस बंद करने का आदेश दिया
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह मामले में दर्ज केस वापस लेने की अनुमति दी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस ले ली थी।
शेहला रशीद को बड़ी राहत, अदालत ने देशद्रोह मामला बंद करने की दी अनुमति
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी स्वीकार की
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह मामले में दर्ज केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। यह मामला 2019 में उनके द्वारा भारतीय सेना पर किए गए विवादित ट्वीट्स से जुड़ा था।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने 27 फरवरी को यह आदेश दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने एक अर्जी दाखिल कर बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस ले ली है।
उपराज्यपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को दी मंजूरी
अदालत में दाखिल अर्जी के अनुसार, यह फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। कमेटी ने मामले की समीक्षा के बाद केस वापस लेने की सिफारिश की थी, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी थी।
क्या था मामला?
18 अगस्त 2019 को शेहला रशीद ने ट्विटर पर भारतीय सेना के खिलाफ कई विवादित ट्वीट किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कश्मीर में सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है।
शेहला ने अपने ट्वीट में लिखा था कि –
“सशस्त्र बल रात में घरों में घुस रहे हैं, लड़कों को उठा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जानबूझकर राशन बर्बाद कर रहे हैं।”
“शोपियां में 4 लोगों को आर्मी कैंप में बुलाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, पूरे इलाके को उनकी चीखें सुनाई गईं जिससे दहशत का माहौल बना।”
भारतीय सेना ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था।
शेहला पर कौन-कौन सी धाराएं लगी थीं?
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेहला रशीद के खिलाफ IPC की धारा 124A (देशद्रोह), 153A (साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने), 153 (उत्तेजक बयान), 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया था।
अब क्या होगा?
कोर्ट के फैसले के बाद अब शेहला रशीद के खिलाफ यह मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह फैसला उनके लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला अब बंद हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल और स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया। 2019 में किए गए उनके विवादित ट्वीट्स के कारण यह केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है।
Delhi Court Drops Sedition Charges Against Shehla Rashid