
Former MP Prajwal Revanna Faces Rape Charges in Karnataka Sex Scandal
बेंगलुरु कोर्ट ने रेप केस में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय किए?
पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर रेप और अश्लील वीडियो मामले में SIT ने चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने IPC और IT एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई।
Bengaluru,(Shah Times)।कर्नाटक के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विशेष जांच दल (SIT) ने उनके खिलाफ बलात्कार और अश्लील वीडियो के मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
बेंगलुरु की विशेष अदालत में तय हुए गंभीर आरोप
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शनिवार को रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए। इनमें IPC की धारा 376(2)(K), 376(2)(N), 354(A), 354(B), 354(C), 506 और 201 शामिल हैं, जबकि IT अधिनियम की धारा 66(E) का भी उल्लेख किया गया है।
जमानत याचिका खारिज, आरोपमुक्ति की मांग भी अस्वीकार
सुप्रीम कोर्ट पहले ही रेवन्ना की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। इसके अलावा, 3 अप्रैल को विशेष अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति की याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिससे मुकदमा आगे बढ़ सकता है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला तब सामने आया जब अप्रैल 2024 में प्रज्वल रेवन्ना के सैकड़ों कथित सेक्स टेप सार्वजनिक हुए। इनमें कई वीडियो में वे महिलाओं की सहमति के बिना संबंध बनाते और उन्हें रिकॉर्ड करते नजर आए। पहली शिकायत उनकी घरेलू सहायिका ने दर्ज कराई, जिसने रेवन्ना पर बार-बार रेप और जबरन बंधक बनाने का आरोप लगाया।
चार्जशीट के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि उसके साथ अलग-अलग स्थानों पर – होलेनरसीपुरा, बेंगलुरु और गन्निकाडा फार्महाउस – में दुष्कर्म हुआ। वह शुरू में इसलिए चुप रही क्योंकि रेवन्ना ने वीडियो जारी करने की धमकी दी थी।
10 महीने से न्यायिक हिरासत में
प्रज्वल रेवन्ना इस समय 10 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। जून 2024 में वे जर्मनी से लौटे थे और तब से हिरासत में ही हैं।
चार्जशीट में जिन धाराओं का उल्लेख:
- IPC 376(2)(K): प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रेप – 10 साल से आजीवन कारावास
- IPC 376(2)(N): एक ही महिला के साथ बार-बार रेप
- IPC 354(A): यौन उत्पीड़न
- IPC 354(B): निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला
- IPC 354(C): चुपके से देखना
- IPC 506: आपराधिक धमकी
- IPC 201: सबूत मिटाना
- IT Act 66(E): निजता का उल्लंघन – 3 साल की सजा और जुर्माना
FIR और SIT जांच
28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच प्रज्वल के खिलाफ कुल 4 एफआईआर होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुईं। साथ ही, बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस और CID के अधीन भी मामले दर्ज हैं। उनके पिता और JDS विधायक एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ भी एक अलग केस दर्ज हुआ है। सभी मामलों की जांच SIT द्वारा की जा रही है।
अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
इस गंभीर मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट में होगी।