
रिपोर्ट : नदीम सिद्दीकी
मुकदमे में पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 बढ़ाई
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर (Mansoorpur) के गांव खुब्बापुर (khubbapur) में नाबालिक छात्र को क्लास में उसके सहपाठियों से पिटवाकर अपमानित करने वाली शिक्षिका तृप्ता त्यागी (Tripta Tyagi) की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस ने दर्ज हुई एनसीआर को मुकदमे में तरमीम कर धारा बढ़ा दी है ।
गौरतलब है कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर (khubbapur) उस वक्त अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था जब यहां नेहा पब्लिक स्कूल (Neha Public School) की प्रधानाचार्या तृप्ता त्यागी द्वारा एक नाबालिक बच्चों को उसके सहपाठियों से पिटवाकर अपमानित करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह (Jayant Singh) ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
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इस प्रकरण के बाद गांव खुब्बापुर (khubbapur) में नेताओं का जमावड़ा लगा रहा था। मंसूरपुर पुलिस (Mansoorpur Police) ने शिक्षिका के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर ली थी। अब पुलिस ने एनसीआर को मुकदमे में तरमीम करते हुए किशोर न्याय बोर्ड की धारा 75 को इसमें शामिल किया है जिससे शिक्षिका की मुश्किलें और बढ़ गई है।
धारा में 7 वर्ष से कम की सजा का है प्रावधान
मंसूरपुर पुलिस (Mansoorpur Police) ने एनसीआर को मुकदमे में तरमीम करते हुए जो धारा बढ़ाई है उसमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। इसके चलते पुलिस शिक्षिका को त्वरित तो गिरफ्तार नहीं कर सकती , लेकिन धारा के मुताबिक जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या अनावश्यक मानसिक शारीरिक कष्ट के साथ उत्पीड़न करेगा, जानबूझकर उस पर हमला करेगा या उपेक्षा करेगा उस स्थिति में आरोपी पर कार्रवाई होगी।