तोशखाना मामले में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर

इस्लामाबाद । इस्लामाबाद (Islamabad) जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की जमानत मंजूर किए जाने की पुष्टि की।

जवाबदेही अदालत ने 19 अक्टूबर को तोशाखाना (Toshakhana) मामले में नवाज के लिए वर्ष 2020 में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था। सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की हाजिरी लगाने का निर्देश दिया। हालांकि, सुनवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई जिसके बाद अदालत ने नवाज को अदालत कक्ष से बाहर जाने का निर्देश दिया।

जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) अभियोजक ने दलील दी कि नवाज ने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए उनका गिरफ्तारी वारंट रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘यदि वारंट रद्द कर दिया जाए तो मुकदमा आगे बढ़ सकता है।’

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इसके बाद अदालत ने 10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने पर नवाज की जमानत मंजूर करने की पुष्टि की। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत ने नवाज की संपत्ति जब्त करने के खिलाफ उनकी याचिका पर एनएबी को भी नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई में इस संबंध में दलीलें पेश करने को कहा है।

इससे पहले आज पीएमएल-एन नेता नवाज तोशाखाना मामले (Toshakhana case) की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद (Islamabad) में जवाबदेही कार्यालय पहुंचे। जवाबदेही अदालत में नवाज के आगमन के फुटेज में दिखाया गया है कि उनकी कार पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई गई थीं। कार बड़ी संख्या में पीएमएल-एन समर्थकों के साथ गेट से गुजर रही थीं। सुनवाई के लिए पीएमएल-एन नेता शहबाज शरीफ, अहसान इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और साद रफीक भी मौजूद थे।

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