इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किया गिरफ्तारी वारंट जारी

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युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया

 रूस । ( Shah Times) इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

  इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में नागरिकों के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं।
  
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर पूरी दुनिया को आंख दिखाते हुए कहा मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से "Zero" है, क्योंकि मॉस्को हेग स्थित अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है. रूस के शीर्ष अधिकारी इस वारंट को लेकर काफी नाराज बताए जा रहे हैं. वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी इस कदम की सराहना कर रहे हैं।

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रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मीडिया से कहा, "रूस, कई अन्य देशों की तरह, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है. रूस आईसीसी का सदस्य भी नहीं है, इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से, इस अदालत के फैसले शून्य हैं."

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि आईसीसी के फ़ैसलों का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है. उन्होंने टेलीग्राम पर कहा, "रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पक्षकार नहीं है और रूस का इसके प्रति कोई दायित्व भी नहीं है."

 

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