
आयुक्त (गृह) टी. रणजीत सिंह ने एक आदेश में कहा किq देश के सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) (डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य) संबंधित मामलों के साथ दिशा-निर्देश देते हुए पिछले 25 सितंबर को आदेश पारित किया।
Imphal । मणिपुर सरकार ने मंगलवार को सभी जिला अधिकारियों और पुलिस को विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया।
यह निर्देश सीमावर्ती शहर मोरेह में तनावपूर्ण स्थिति के बाद दिये गए है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने एक अलग जातीय समूह से संबंधित निर्जन स्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की थी।
आयुक्त (गृह) टी. रणजीत सिंह ने एक आदेश में कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) (डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य) संबंधित मामलों के साथ दिशा-निर्देश देते हुए पिछले 25 सितंबर को आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि धार्मिक इमारतों को अतिक्रमण से और इमारतों को क्षति से बचाया जाए।
आदेश में कहा गया है कि मणिपुर सरकार विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों के साथ-साथ हिंसा में नष्ट या जलाई गई संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनके अतिक्रमण को रोके। यदि किसी संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया है, तो अतिक्रमणकारियों को तुरंत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा।
राज्य सरकार ने कहा कि वह इस मामले को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ बहुत गंभीरता से ले रही है क्योंकि ऐसी कोई भी घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और खराब कर सकती है। सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को उचित कार्रवाई करने और सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने की सलाह दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर देश के कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और वह सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा।
राज्य सरकार किसी भी अवमानना कार्रवाई से बचने के लिए सार्वजनिक पदाधिकारियों सहित सभी संबंधित लोगों से 25 सितंबर 2023 के न्यायालय के आदेशों का पालन करने की अपील करती है।









