
लोकसभा सचिवालय ने की अधिसूचना जारी
नई दिल्ली । लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने अधिसूचना जारी की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोदी सरनेम (Modi surname) मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था ।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता (Lok Sabha membership) बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए थे।
मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से अध्यक्ष ओम बिरला ने अयोग्य घोषित कर दिया था
काबिले ज़िक्र है सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा शुक्रवार को ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए थे।
खबर विस्तार से
कांग्रेस नेता तथा केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से पार्टी के सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता को लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने बहाल कर दिया है।
लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 24 मार्च को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता रद्द की गई थी लेकिन 04 अगस्त को उच्चतम न्यायालय के आदेश में वायनाड के सांसद की सदस्यता को बहाल किया गया है।
गौरतलब है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उच्चतम न्यायालय से शुक्रवार को राहत देते हुए कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी थी। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय (High Court) ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था लेकिन उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से राहत मिलने के बाद उनकी सदस्यता बहाली का रास्ता साफ हुआ।
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न्यायालय के आदेश के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस कांग्रेस के तेवर तल्ख हो गए थे और पार्टी ने स्पष्ट किया था कि यदि सोमवार तक गांधी की सदस्यता को लेकर फैसला नहीं लिया जाता है तो पार्टी मंगलवार को उच्चत्तम न्यायालय (Supreme Court) जाएगी।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता बहाल होने के बाद अब वह कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में होने वाली चर्चा में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ही प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साल 2019 में भी जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ही कांग्रेस का पक्ष सदन में रखा था।
पिछले आम चुनाव के दौरान गांधी ने 2019 में कर्नाटक में ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था जिसको लेकर भजपा के गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी सूरत की निचली अदालत पहुंचे थे और अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को इस टिप्पणी पर दो वर्ष की सज़ा सुनाई थी। फ़ैसले के 24 घंटे के भीतर उनकी लोकसभा कीसदस्यता रद्द कर दी गई थी जिसे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को बहाल कर दिया। न्यायालय ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बोलने में संयम बरतने की भी हिदायत दी