ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज,देरी हुई तो लगेगा जुर्माना

Income Tax Return Shah Times

इनकम की गलत रिपोर्टिंग के लिए 200 फीसद तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

नई दिल्ली । फाइनेशियल ईयर 23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें नहीं तो आपको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और लगेगा जुर्माना।

आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 31 जुलाई तक फाइल कर लेना चाहिए लेकिन अगर आप किसी वजह से अपना आईटीआर मुकर्रर तारीख़ तक फाइल करने में असमर्थ है तो आप लेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं जिसकी तारीख 31 दिसंबर, 2023 तक है।

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5 लाख रुपये से अधिक की कुल आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए देर से फाइलिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। वहीं 5 लाख रुपये तक कुल आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 1000 रुपये है। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आय की कम रिपोर्टिंग के लिए 50 फीसद तक और आय की गलत रिपोर्टिंग के लिए 200 फीसद तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।यदि कर देय हैं, तो नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल करने में नाकाम पर रिटर्न दाखिल होने तक प्रति महीने 1 फीसदी अतिरिक्त ब्याज लगेगा।

वेतनभोगी कर्मचारी नई कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं, और यदि वे नियोक्ता के साथ इसका विकल्प चुनते हैं, तो देर से दाखिल करने पर अतिरिक्त कर और ब्याज देना होगा। कुछ नुकसान भविष्य के वर्षों में आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध होते हैं। लेकिन समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर यह विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। केवल गृह संपत्ति के नुकसान को ही भविष्य के वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।देर से दाखिल करने का एक और संभावित नुकसान टैक्स रिफंड में देरी है। इस तरह की देरी से अनावश्यक वित्तीय तनाव और असुविधा हो सकती है।

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