
अगर वह इस तारीख को पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
लखनऊ (शाह टाइम्स) लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह जुर्माना अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने लगाया। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह चेतावनी भी दी कि राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में कोर्ट में पेश हों।
जुर्माना भी लगाया
शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे के मुताबिक, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशनभोगी’ कहा था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ और इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल न होने पर जुर्माना लगाया और उनकी ओर से पेश होने वाले व्यक्ति को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में नहीं लिया और 200 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया।
तारीख पर पेश होने का दिया आदेश
दरअसल, बुधवार को गांधी को लखनऊ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट नहीं आए। इस पर कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता की व्यक्तिगत उपस्थिति माफ करने के एवज में 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान गांधी के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक के कारण कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश न होने के लिए माफ किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब गांधी सुनवाई में पेश नहीं हुए हैं। उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया गया है जिसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।