सोमवार, 29 June 2026
GOLD ₹0 ▼ 0%
SENSEX 0 ▼ 0%
BITCOIN $0 ▼ 0%
38°C मुजफ्फरनगर
Shah Times Logo
EDITION:
BREAKING
#ShahTimes #Muzaffarnagar #Bijnor #Moradabad #BreakingNews #Politics #Education #Crime #Sports #Business
SmarterASP.NET Hosting
None

DGP प्रशांत कुमार का सख्त निर्देश : खोई हुई कीमती वस्तुओं की पुलिस को CCTNS में दर्ज करनी होगी एंट्री

None 2025-02-15 10:58:13
DGP प्रशांत कुमार का सख्त निर्देश : खोई हुई कीमती वस्तुओं की पुलिस को CCTNS में दर्ज करनी होगी एंट्री

उत्तर प्रदेश पुलिस को मूल्यवान वस्तु गुम होने पर जनरल डायरी में एंट्री करना होगा – डीजीपी का नया निर्देश

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किया है कि अगर कोई मूल्यवान वस्तु गुम हो जाती है, तो पुलिस को उसे जनरल डायरी और सीसीटीएनएस में दर्ज करना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई।

Lucknow ,(Shah Times) । उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब अगर कोई नागरिक अपनी मूल्यवान वस्तु, जैसे मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड या अन्य कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो देता है, तो पुलिस को उसकी एंट्री जनरल डायरी और सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) में करनी होगी।

यह कदम हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लिया गया है, जिससे पुलिस विभाग में जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायता मिलेगी। अगर पुलिस इस निर्देश का पालन नहीं करती, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश पुलिस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और नागरिक हित में प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डीजीपी का सख्त निर्देश – पुलिस को मूल्यवान वस्तु गुम होने पर देना होगा रिसीविंग

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई नागरिक अपनी कीमती वस्तु खो देता है, तो पुलिस को उसे जनरल डायरी और सीसीटीएनएस में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

क्या कहता है नया नियम?

इस आदेश के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी मोबाइल फोन, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज खो देता है, तो उसे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। पुलिस को इस मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

जनरल डायरी में एंट्री: गुमशुदा वस्तु का विवरण जनरल डायरी में दर्ज किया जाएगा।

रिसीविंग देना अनिवार्य: पुलिस को शिकायतकर्ता को रिसीविंग देनी होगी, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।

सीसीटीएनएस में रिकॉर्ड: गुमशुदा वस्तु का रिकॉर्ड डिजिटल प्रणाली में भी दर्ज किया जाएगा, जिससे ट्रैकिंग और जांच में आसानी होगी।

जांच प्रक्रिया: पुलिस को इस मामले में उचित जांच करनी होगी।

रिपोर्ट तैयार करना: जांच के आधार पर पुलिस को एक रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अगर कोई पुलिसकर्मी इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय जांच, दंड और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है।

क्यों है यह नियम महत्वपूर्ण?

यह आदेश नागरिकों के लिए राहत देने वाला है, क्योंकि कई बार पुलिस थानों में गुमशुदा वस्तु दर्ज करने में लापरवाही बरती जाती थी। अब इस नए नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को अपनी वस्तु गुम होने पर पुलिस से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी।

डीजीपी प्रशांत कुमार का यह कदम पुलिस प्रशासन में सुधार लाने और आम जनता को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी, जिससे जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।

ADVERTISEMENT

None

Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

BREAKING NEWS

TRENDING

ताज़ा ख़बरें
BREAKING NEWS
ADVERTISEMENT

Your Ad Here
TRENDING
आज का ई-पेपर
मुजफ्फरनगर (12 पेज)
बिजनौर (10 पेज)
सहारनपुर (11 पेज)
मुरादाबाद (14 पेज)
Home Video Epaper Reel Menu
Chat With Us
SHAH TIMES
ख़बरें छुपाता नहीं, छापता है
🏠 होम ⚡ ब्रेकिंग न्यूज़ 📰 ताज़ा खबरें 🇮🇳 देश 🌍 दुनिया 🏛 राजनीति 🚔 क्राइम 📈 बिजनेस 🏏 स्पोर्ट्स 🎓 शिक्षा ❤️ स्वास्थ्य 📰 ई-पेपर