अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी।

नई दिल्ली,(Shah Times) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने श्री केजरीवाल की याचिका पर उन्हें यह राहत दी। दोनों न्यायाधीशों ने मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती बौंड पर रिहा करने का आदेश दिया।

सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति कांत ने सीबीआई की ओर से की गई श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को न्यायोचित करार दिया, जबकि न्यायमूर्ति भुइयां ने गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। न्यायमूर्ति भुइयां ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार किया कि धन शोधन मामले में उनकी जमानत को विफल करने के लिए सीबीआई ने एक प्रकार से ‘पहले से तय’ गिरफ्तारी की थी।

श्री केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित सीबीआई के मुकदमे में जमानत की मांग और इसी मामले में गिरफ्तारी को अलग-अलग याचिकाओं के जरिये शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर अपनी याचिकाएं ठुकराए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

शीर्ष अदालत ने उनकी याचिकाओं पर पांच सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी के प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की घंटों दलीलें पेश की थीं।

श्री केजरीवाल ने सीबीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पांच अगस्त को अपनी याचिकाएं ठुकरा दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत में राहत की उम्मीद में अपील दायर की थी।

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई) के कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च और सीबीआई में 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की गिरफ्तारी के समय वह ईडी के मुकदमे में न्यायिक हिरासत में थे।

केजरीवाल की जमानत पर क्या बोले सिसोदिया,

सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री से विशेष अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ की थी और फिर 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया था।

शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मुकदमे में श्री केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। यदि सीबीआई की ओर जून में मुकदमा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया होता तो वह उसी समय जेल से रिहा कर दिए गए होते।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को मिली जमानत को सत्य की जीत करार देते हुए कहा है कि झुकते हैं तानाशाह, लड़ने वाला चाहिए।आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, “झूठ और साज़िशों के ख़िलाफ़ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है।”उन्होंने कहा “एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुक़ाबले मज़बूत कर दिया था।”आप के नेता संजय सिंह ने कहा, “लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी। झुकते हैं तानाशाह लड़ने वाला चाहिए। मोदी की अत्याचारी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई।”उन्होंने कहा “जेल के ताले टूट गये अरविंद केजरीवाल छूट गये। झूठ का पहाड़ गिर रहा है ईडी, सीबीआई और भाजपा के झूठे केस का पर्दाफ़ाश हो चुका है। सत्यमेव जयते!”दिल्ली सरकार के केबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सर्वोच्च न्यायलय का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यमेव जयते। जेल के ताले टूट गये, अरविंद केजरीवाल छूट गये। इंकलाब जिंदाबाद।आप के महासचिव संदीप पाठक ने कहा “सत्यमेव जयते! सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद!”उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में श्री केजरीवाल को आज ज़मानत दे दी।

Supreme Court granted bail to Arvind Kejriwal

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