
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला (Delhi liquor policy alleged scam) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) और एस वी एन भट्टी (S V N Bhatti) की पीठ ने पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया (Sisodia) की दलीलें खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति बनाने (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) और उसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वह जेल में बंद है।
उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में पहले विशेष अदालत और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) की ओर से जमानत याचिका ठुकराये जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।







