
मुरादाबाद के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताभ तिवारी और व्यापारी कुशांक गुप्ता की हत्या के मामले ललित कौशिक बलरामपुर जिला कारागार में बंद हैं।
मुरादाबाद,(Shah Times)। हत्याओं के मामले में जिला कारागार में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक की मुश्किलें और बढ़ गई है, मुरादाबाद की एक न्यायालय द्वारा सीसी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है,वहीं उन पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को मुरादाबाद की एक कोर्ट ने भट्ठा मजदूर के अपहरण और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया हैं, दोनों मामलों में कोर्ट ने ललित कौशिक को दस साल की सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं।
मुरादाबाद के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताभ तिवारी और व्यापारी कुशांक गुप्ता की हत्या के मामले ललित कौशिक बलरामपुर जिला कारागार में बंद हैं।बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख गैंगस्टर ललित कौशिक को कोर्ट ने अपहरण और आर्म्स एक्ट में दस साल की सजा सुनाई हैं। मूंढापांडे थाना क्षेत्र निवासी व ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले ओमप्रकाश ने मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
पीड़ित पक्ष के मुताबिक़ 31 दिसंबर 2022 को फोन कर के उसे रामपुर के एक होटल में बुलाया गया था, वह अपने भाई यादराम और ससुर प्रेमपाल के साथ वहां पहुंचा था, आरोप हैं कि पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक ने अपने साथियों संग मिलकर उस पर रायफल और पिस्टल तान दी थीं।
पिस्टल के बल पर आरोपियों ने झूठ बुलवाकर एक कैमरे और मोबाइल से वीडियो बनाईं,आरोप हैं कि विरोध करने पर उसे नशे की गोलियां खिलाई गईं साथ ही जमकर पीटा गया। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को ललित कौशिश को दोनो ही मामलो में दोषी करार दिया है,न्यायालय ने भट्ठा मजदूर के अपहरण मामले में ललित कौशिक को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया हैं।
फिलहाल गैंगस्टर ललित कौशिक हत्याओं के मामले में बलरामपुर जेल में बंद है।