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आजम खान और अब्दुल्ला को जमानत, दो पैन कार्ड केस में राहत

Mohammad Naved • 2026-10-29 12:57:35
आजम खान और अब्दुल्ला को जमानत, दो पैन कार्ड केस में राहत

दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खबर है। सजा निलंबन की रिपोर्ट भी सामने आई है। विस्तृत आदेश और रिहाई की स्थिति की पुष्टि बाकी है।


📍 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

🗓️ 29 अक्टूबर 2026

✍️ Mohd Naved



पिता-पुत्र को जमानत की खबर


समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने की खबर है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी है। हालांकि, इस रिपोर्ट की तैयारी तक विस्तृत न्यायिक आदेश का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है। 


15 अक्टूबर को सुरक्षित हुआ था फैसला


पूर्व प्रकाशित अदालती रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने 15 अक्टूबर को संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था। राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। 


अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड से जुड़ा विवाद


पूर्व अदालती रिपोर्टों के मुताबिक, मामला अब्दुल्ला आजम के अलग-अलग जन्मतिथियों वाले 2 पैन कार्ड और उनके कथित इस्तेमाल से संबंधित है। पिता-पुत्र ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए राहत मांगी थी। अभियोजन के आरोप और बचाव पक्ष की आपत्तियां न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा हैं। 


रिहाई और आदेश की शर्तें अभी स्पष्ट नहीं


उपलब्ध खबरों में जमानत और सजा निलंबन का उल्लेख है। इससे दोषसिद्धि समाप्त होने या मुकदमे से बरी होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। दोषसिद्धि पर किसी अलग राहत, जमानत की शर्तों और जेल से वास्तविक रिहाई की स्थिति के लिए विस्तृत आदेश तथा संबंधित अधिकारियों की पुष्टि जरूरी है।


आगे किन जानकारियों का इंतजार


अब विस्तृत आदेश से स्पष्ट होगा कि अदालत ने राहत किन शर्तों पर दी है और संबंधित याचिकाओं पर आगे की कार्यवाही क्या होगी। फिलहाल तत्काल रिहाई की तारीख, चुनाव लड़ने की पात्रता या मामले के अंतिम निस्तारण का दावा करना उचित नहीं होगा।

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Mohammad Naved

Mohammad Naved

Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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