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नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति कुर्की का आदेश

Mohammad Naved • 2026-10-02 11:02:58
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति कुर्की का आदेश

2018 के मारपीट मामले में गाजियाबाद कोर्ट में पेश नहीं होने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ। संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी आदेशित हुई।


📍 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

🗓️ 2 अक्टूबर 2026

✍️ Mohd Naved


नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गाजियाबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के संबंध में भी आदेश दिया है। यह कार्रवाई 2018 में दर्ज एक कथित मारपीट के मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गैरहाजिरी के बाद सामने आई है।


मामले की मुख्य जानकारी

मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि 2018 में एक शादी समारोह के दौरान विवाद के बाद उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। शिकायत में चंद्रशेखर आजाद समेत कुछ अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए थे।

इन आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है। इसलिए आरोपों को दोषसिद्धि के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। अदालत में अंतिम निर्णय साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगा।


गैर-जमानती वारंट क्यों जारी हुआ

मामले की हालिया सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष उनकी लगातार गैरहाजिरी का मुद्दा उठाया और आगे की कानूनी कार्रवाई की मांग की।

रिपोर्टों के अनुसार, इसी मामले में पहले भी वारंट जारी हो चुका है। मई 2025 में चंद्रशेखर आजाद अदालत में पेश हुए थे और पहले जारी वारंट को वापस लेने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की थी।


संपत्ति कुर्की से जुड़ा आदेश

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने गैर-जमानती वारंट के साथ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है।

यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनुपस्थिति से संबंधित है। इसे मामले में लगाए गए मूल आरोपों के प्रमाणित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।


2018 के मामले में क्या आरोप हैं

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, वह 2018 में साहिबाबाद क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह में मौजूद थे। उनका आरोप है कि वहां चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे।

शिकायतकर्ता का कहना है कि हथियारों को लेकर सवाल पूछे जाने के बाद विवाद हुआ और उनके साथ कथित तौर पर मारपीट तथा गाली-गलौज की गई। उन्होंने जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया था।

ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी सामने नहीं आया है।


कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण

गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस और अदालत की ओर से आगे की कार्रवाई संबंधित न्यायिक आदेशों के अनुसार होगी। संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी अदालत के निर्देशों और लागू कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गैर-जमानती वारंट जारी होना अपने आप में आरोपी को दोषी साबित नहीं करता। वारंट अदालत में उपस्थित कराने के लिए जारी की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले में दोष या निर्दोषता का निर्धारण सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।


नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गाजियाबाद की MP-MLA विशेष अदालत की ताजा कार्रवाई 2018 के एक कथित मारपीट मामले से जुड़ी है। सुनवाई के दौरान गैरहाजिरी के बाद गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के निर्देश भी सामने आए हैं।

मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगाए गए आरोपों और अदालत की ओर से की गई प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है। अंतिम स्थिति आगे की सुनवाई और न्यायिक आदेशों से स्पष्ट होगी।

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Mohammad Naved

Mohammad Naved

Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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