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CJI सूर्यकांत ने INDIA ब्लॉक से मुलाकात क्यों टाली? न्यायिक प्रक्रिया के जरिए आने की सलाह

Mohammad Naved • 2026-10-12 11:28:05
CJI सूर्यकांत ने INDIA ब्लॉक से मुलाकात क्यों टाली? न्यायिक प्रक्रिया के जरिए आने की सलाह

CJI सूर्यकांत ने INDIA ब्लॉक के नेताओं को मुलाकात का समय देने से इनकार किया। उन्होंने लंबित मामलों और संवैधानिक सीमाओं का हवाला देते हुए न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की बात कही।


📍 : नई दिल्ली

🗓️ खबर की तारीख: 12 अक्टूबर 2026

✍️ Mohd Naved


क्या है पूरा मामला?

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के नेताओं को मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 अक्टूबर को CJI से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का अनुरोध किया था।

इस मुलाकात का मकसद मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करना था।


CJI ने मुलाकात से इनकार क्यों किया?

उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत ने अपने जवाब में बताया कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, उनसे जुड़े मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ऐसे मामलों में मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक स्तर पर अलग मुलाकात करना न्यायिक मर्यादा के लिहाज से उचित नहीं माना गया। साथ ही, अदालत की प्रशासनिक भूमिका के जरिए सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की संवैधानिक सीमाओं का भी उल्लेख किया गया।


विपक्ष किन मुद्दों को उठाना चाहता है?

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से मांगी गई मुलाकात के दौरान प्रमुख रूप से ये मुद्दे उठाए जाने थे:

मतदाता सूचियों के SIR पर रोक लगाने की मांग।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग।

चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और जवाबदेही का सवाल।

बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग।

ये विपक्ष की मांगें हैं। इन्हें चुनावी गड़बड़ी साबित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।


सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता बताया?

रिपोर्टों के अनुसार, CJI ने विपक्षी नेताओं को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत का रुख करने का विकल्प बताया। यदि वे संबंधित मुद्दों पर याचिका दाखिल करते हैं, तो उसे मौजूदा मामलों के साथ सुनवाई के लिए रखा जा सकता है।

इसका अर्थ है कि मुलाकात से इनकार को न्यायिक सुनवाई से इनकार नहीं माना जाना चाहिए। दोनों प्रक्रियाएं अलग हैं। किसी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से प्रशासनिक मुलाकात और अदालत में विधिक याचिका पर सुनवाई एक जैसी कार्रवाई नहीं हैं।


INDIA ब्लॉक का मार्च और आगे की स्थिति

12 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने की योजना बनाई थी। इस अभियान के जरिए वे चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने सवाल और मांगें सामने रखना चाहते थे।

इस घटनाक्रम के बीच दिल्ली में प्रदर्शन और सुरक्षा इंतजाम भी चर्चा में रहे। हालांकि, CJI से मुलाकात की मांग खारिज होने के बाद मार्च के दौरान क्या हुआ और ज्ञापन सौंपा गया या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि यहां उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।


अहम तथ्य

मुलाकात का अनुरोध: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से।

प्रस्तावित समय: 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच।

प्रमुख मुद्दे: SIR, चुनावी प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ी मांगें।

CJI का रुख: संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अपनाने का विकल्प।

अगला कदम: किसी नई याचिका या सुनवाई की स्थिति की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।
 

अब आगे क्या?

विपक्ष के पास संबंधित मुद्दों पर न्यायिक उपाय अपनाने का विकल्प है। हालांकि, किसी नई याचिका, उसकी स्वीकार्यता या सुनवाई की तारीख को लेकर उपलब्ध सामग्री में पूर्ण आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

यह घटनाक्रम न्यायपालिका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संस्थागत सीमाओं के महत्व को सामने लाता है। मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का अनुरोध और अदालत में विधिक राहत मांगना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

यदि किसी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, तो उनका निष्पक्ष आकलन दस्तावेजों, संबंधित पक्षों के जवाब और न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए। विपक्ष के आरोप अपने आप में अनियमितता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। इसी तरह, मुलाकात से इनकार को संबंधित मुद्दों पर न्यायिक फैसला नहीं माना जा सकता।

इस मामले में आगे की स्थिति का आकलन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, लंबित याचिकाओं और चुनाव आयोग के आधिकारिक जवाबों के आधार पर किया जाना चाहिए।

वीडियो देखें

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Mohammad Naved

Mohammad Naved

Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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