पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने मामले में अलावलपुर गांव के राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण के अलावा सिसौली निवासी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था
मुजफ्फरनगर । राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह मर्डर केस में भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया गया।
अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश अशोक कुमार ने सुनाया है। फैसला आने से पहले पुलिस ने कचहरी परिसर से लेकर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे।
साल 2003 में भौराकलां थानाक्षेत्र के अहलवालपुर गांव में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुकदमा जगबीर सिंह के बेटे एवं पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने प्रवीण, राजीव उर्फ बिट्टू व भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ नामजद दर्ज कराया था। वर्तमान में योगराज सिंह रालोद में हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द केस के निस्तारण के आदेश दिए ।
करीब 20 साल बाद आ रहे फैसले को लेकर कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस तैनात है और यहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हत्याकांड़ के फैसले पर लोगों की निगाह टिकी है। पूर्व मंत्री योगराज सिंह मामले में वादी है।
पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने मामले में अलावलपुर गांव के राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण के अलावा सिसौली निवासी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे के विचारण के दौरान प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है। जांच में पुलिस और सीबीसीआईडी ने चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। मगर, सत्र परीक्षण शुरू होने पर वादी के बयान अंतर्गत धारा 319 के तहत अदालत ने उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था।
Bharatiya Kisan union, Naresh Tikait , Muzaffarnagar Jagbir Singh, murder case,BKU,