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राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी।
ED की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली,(शाह टाइम्स)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अभी बाहर नहीं आएंगे। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार का राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया। अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानता पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अभी केजरीवाल को कुछ दिन जेल में और गुजराने पड़ेंगे दिल्ली हाईकोर्ट दो से तीन दिन में इस पर फैसला सुनाएगा।
इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लंच के बाद दोबारा सुनवाई चल रही है. कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई. ईडी की इसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ASG ने सरकारी गवाहों के बयानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।
सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा, जमानत की सुनवाई कैसी होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणा है. सिर्फ इसलिए कि इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज द्वारा सभी कॉमा आदि का निपटारा नहीं किया जाता है, तो इससे राजू को जज को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है. यह निंदनीय है. यह कभी भी सरकारी अधिकारी की ओर से नहीं आना चाहिए था। ED पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है।