1 अप्रैल से शुरू होगी ई-ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जारी करने, संबंधित जांच एजेन्सियों को प्रस्तुत करने एवं इन्हें मान्य करने के संबंध में पूर्व में ही प्रावधान हैं। 

अजमेर,(Shah Times) । राजस्थान के अजमेर में आगामी एक अप्रैल से ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू हो जायेगी।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एक अप्रैल में नए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा इनसे संबंधित सेवाएं जैसे नवीनीकरण, फाइनेन्सर हाइपोथिकेशन आदि, स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी के रूप में इलेक्ट्रोनिकली जारी किए जाएंगे। इससे ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रूपए का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा।

उन्होंने बताया कि आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से ई-डीएल एवं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस मेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है। इससे ई-डीएल एवं ई-आरसी के प्रिंट पेपर एवं पीवीसी कार्ड पर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा। इसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह क्यूआर कोड मोबाइल फोन से भी स्केन किया जा सकता है। केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जारी करने, संबंधित जांच एजेन्सियों को प्रस्तुत करने एवं इन्हें मान्य करने के संबंध में पूर्व में ही प्रावधान हैं। 

इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए देश के समस्त पुलिस एवं परिवहन विभागों को केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन दस्तावेजों को मान्य करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पत्र लिखा गया है।

 

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