उत्तराखंड में 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे कोई हड़ताल

देहरादून (Mo Faheem ‘Tanha’): उत्तराखंड (Uttarakhand ) में राज्य सरकार (State Government) के कर्मचारी 6 महीने तक कोई हड़ताल (Strike) नहीं कर सकेंगे। सरकार ने अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक (Stop Strike) लगाई है। राज्यपाल (Governor) के अनुमोदन के बाद कार्मिक एवं सतर्कता सचिव शैलेश बगोली (Secretary Shailesh Bagoli) ने शासनादेश (Government Order) जारी कर दिया है।

आपको बता दें कि कुछ संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर थे, लेकिन सरकार ने पहले ही हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी है। अत्यधिक आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (Service Maintenance Act) 1966 के तहत प्रतिबंध (Sanctions) लगाया गया है। सरकार ने आदेश में कहा है कि वर्तमान में राज्य में चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) चल रही है, ऐसे में किसी भी राज्य कर्मचारी द्वारा हड़ताल (Employee Strike) को निषेध किया जाता है।

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गौरतलब है कि पिछले दिनों डिप्लोमा इंजीनियर्स (Diploma Engineer) ने 3 दिन की हड़ताल की थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के आश्वासन पर काम पर लौटे थे। वर्तमान में अपनी मांगों को लेकर टैक्स कर्मचारी और मिनिस्टीरियल कर्मचारी (Ministerial staff) भी लामबंद हैं। सरकार में किसी हड़ताल की सम्भवना से पहले ही एहतियाती कदम उठाते हुए हड़ताल को 6 महीने के लिए निषिद्ध कर दिया है।

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