कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर जीएसटी खत्म

आनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी पर लगेगा 28 प्रतिशत टैक्स,सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी,सैटेलाइट लाॅन्च सेवा पर भी जीएसटी में छूट

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला

दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक (50th meeting of GST Council) दिल्ली में हुई। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आनलाइन गेमिंग (online gaming), घुड़सवारी और  कैसीनो (Casino) पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने को मंजूरी दी। पहले इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था। साथ ही स्पेशल दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी मिली। कैंसर की दवा पर जीएसटी हटाने को भी मंजूरी दी गई। सिनेमा हाल में खाने-पीने की चीजों (Food and Beverages) पर लगने वाले बिल पर जीएसटी कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इनमें 18 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन फैसलों के बारे में बताया। बिना पके हुए स्नैक्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है।

एलडी स्लैग और फ्रलाई ऐश पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। इमिटेशन और जरी धागे पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। तीन इंपोर्टेड आइटम्स पर भी जीएसटी से छूट दी गई। कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म किया गया है। स्पेशलाइज्ड दवाओं पर भी टैक्स पूरी तरह खत्म किया। बच्चों के इंपोर्टेड पफूड प्रोडक्ट पर भी जीएसटी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लान्च सेवा पर जीएसटी में छूट दी गई है। एसयूवी, डन्ट पर 22 प्रतिशत सेस लगाया जाएगा। वहीं सेडान कारें 22 प्रतिशत सेस के दायरे से बाहर रहेंगी।

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जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी। कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब पर भी टैक्स छूट दिए जाने की मांग की गई थी। कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने इस पर सहमति जताई थी। इस दवा पर अभी 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

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