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पैन को आधार से जोड़ने का आयकर कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था. तब से पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है
नई दिल्ली । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department ) ने पैन आधार लिंक (Pan Aadhaar Link) करने की आखरी तारीख 30 जून 2023 को पेनाल्टी जमा करने के बावजूद पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाने वालों को राहत दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार लिंकिंग पर स्पष्टीकरण जारी किया है ।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट के मुताबिक जिन लोगो ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना भर दिया है और सहमति प्राप्त कर ली है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा विचार किया जाएगा । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ध्यान रखें कि अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा ।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि पैन धारक कृपया ध्यान दें! ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है. इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉगिन के बाद पोर्टल के ‘ई-पे टैक्स’ टैब में जांची जा सकती है. यदि भुगतान सफल होता है तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है. पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा जैसे ही पैन धारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा करता है, चालान की संलग्न कॉपी के साथ एक ईमेल पहले से ही पैन धारक को भेजा जा रहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।
पैन को आधार से जोड़ने का आयकर कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था. तब से पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. इसके अलावा बजट 2021 में सरकार ने समयसीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने पर जुर्माना लगाने के लिए धारा 234H जोड़ा था. 31 मार्च 2022 तक इसे लिंक करने पर कोई जुर्माना राशि नहीं थी. 1 अप्रैल 2022 और जून 2022 के बीच पैन को आधार से लिंक करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाना था. अगर पैन को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद आधार से लिंक किया जाता है तो पैन को आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लागू किया गया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ध्यान रखें कि अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आयकर रिफंड नहीं होता है. आय और व्यय पर हाई टीडीएस और टीसीएस लागू हो जाता है. यूजर बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड स्कीम आदि में निवेश नहीं कर पाएंगे और संपत्ति खरीद-फरोख्त के साथ ही बैंक से लेनदेन और खाता खोलने में परेशानी होगी।
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CBDT issues clarification on PAN-Aadhaar linking
Income Tax Department gave relief to those who could not link PAN_Aadhaar CBDT