केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी नहीं जा पाएगें बाहर?

इस मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है, जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा हो पाएगें।

~Tanu

नई दिल्ली, (शाह टाइम्स)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक दिल्ली के CM को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया, कोर्ट ने इस पर फैसला किया हैं कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है।

वहीं कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ED मामले में केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाएगा। लेकिन CBI ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है और इस मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है, जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा हो पाएगें।

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