
दुबई भारतीयों के लिए एक प्रमुख गोल्ड मार्केट है, क्योंकि यहां सोने की कीमतें भारत की तुलना में कम होती हैं। यही कारण है कि भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में दुबई से सोना खरीदते हैं और भारत लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई से भारत में सोना लाने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम और कस्टम ड्यूटी तय कर रखी है? अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपका सोना जब्त किया जा सकता है और आपको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि भारतीय नागरिक विदेश से कितना सोना ला सकते हैं, इस पर कितना टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगती है, और किन नियमों का पालन करना जरूरी है।
दुबई में सोना भारत से सस्ता क्यों होता है?
दुबई भारतीयों के लिए सोने का पसंदीदा बाजार है, क्योंकि यहां सोने की कीमतें भारत के मुकाबले कम होती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं:
1. जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ा अंतर
दुबई में बुलियन (सोने की छड़ें) और गोल्ड ज्वैलरी पर कोई GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) नहीं लगता।
वहीं, भारत में सोने पर 3% GST और 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है।
इसके अलावा, भारत में 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लागू होता है।
2. सोने के निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) की लागत कम होती है
दुबई में ज्वेलरी बनाने की लागत भारत की तुलना में कम होती है, जिससे गोल्ड ज्वैलरी भारत की तुलना में 5% से 7% तक सस्ती हो जाती है।
3. करंसी एक्सचेंज रेट का असर
दुबई में सोने की कीमतें अमेरिकी डॉलर में निर्धारित होती हैं।
भारतीय मुद्रा (रुपया) की विनिमय दर में बदलाव के कारण भी दुबई का सोना भारत की तुलना में सस्ता हो सकता है।
भारत में सोने पर टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी
भारत सरकार सोने के आयात पर सख्त नियम लागू करती है, ताकि अवैध तस्करी को रोका जा सके और देश के व्यापार संतुलन को बनाए रखा जा सके। यदि आप विदेश से सोना लाते हैं, तो आपको निम्नलिखित शुल्क और करों का भुगतान करना होगा:
सोने पर लगने वाले टैक्स और शुल्क

इसका मतलब है कि यदि आप 1 लाख रुपये का सोना विदेश से लाते हैं, तो आपको 18,450 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
विदेश से सोना लाने के नियम: कितना ला सकते हैं?
भारतीय नागरिकों के लिए विदेश से सोना लाने की कुछ सीमाएं तय की गई हैं। यदि आप इन सीमाओं के अंदर रहते हैं, तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
1. पुरुष यात्रियों के लिए सीमा:
अधिकतम 20 ग्राम सोना (50,000 रुपये तक) बिना टैक्स के ला सकते हैं।
यदि इससे अधिक लाते हैं, तो कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
2. महिला यात्रियों के लिए सीमा:
अधिकतम 40 ग्राम सोना (1,00,000 रुपये तक) बिना टैक्स के ला सकती हैं।
इससे अधिक लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
3. बच्चों के लिए नियम:
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई टैक्स-फ्री सोना नहीं ला सकते।
उनके द्वारा लाए गए सोने पर पूर्ण इंपोर्ट ड्यूटी लागू होगी।
महत्वपूर्ण:
यात्री को यह प्रमाण देना होगा कि वह कम से कम 6 महीने से विदेश में रह रहा था।
अगर कोई व्यक्ति इससे कम समय के लिए विदेश में रहा हो, तो वह इस छूट का लाभ नहीं ले सकता।
सोने की तस्करी और इसके चर्चित मामले
भारत में सोने की तस्करी के कई बड़े मामले सामने आए हैं। कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए लोग अवैध रूप से सोना लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है।
1. कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव का मामला (2024)
कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को हाल ही में 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
वह दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थीं।
DRI (डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) ने उनकी लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर नजर रखी थी और इस बार 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की छड़ें जब्त कीं।
2. केरल गोल्ड स्मगलिंग केस (2020)
तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक राजनयिक बैग से 30 किलोग्राम (14.82 करोड़ रुपये) का 24 कैरेट सोना जब्त किया था।
इस मामले में केरल सरकार के कई अधिकारी शक के घेरे में आए, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को इस्तीफा देना पड़ा।
भारत में अवैध सोना लाने पर क्या कार्रवाई होती है?
यदि कोई व्यक्ति बिना सही अनुमति और टैक्स भरे विदेश से सोना लाता है, तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है:
सोने की जब्ती: अवैध रूप से लाया गया पूरा सोना जब्त किया जा सकता है।
भारी जुर्माना: सोने की कुल कीमत का 30% से 100% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जेल की सजा: यदि किसी पर व्यावसायिक रूप से तस्करी करने का आरोप साबित होता है, तो उसे 5 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।
क्या दुबई से सोना खरीदना सही रहेगा?
दुबई से सोना खरीदना भारतीयों के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसे भारत लाने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि आप तय सीमा में सोना लाते हैं, तो आपको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। लेकिन यदि आप अधिक मात्रा में सोना लाना चाहते हैं, तो आपको 18.45% तक का टैक्स देना होगा।
अगर कोई बिना ड्यूटी चुकाए सोना लाने की कोशिश करता है, तो उसे कस्टम विभाग द्वारा जब्त किया जा सकता है और कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, दुबई से सोना लाने से पहले सरकारी नियमों की पूरी जानकारी लें और वैध तरीके से सोना खरीदें और भारत लाएं।
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