
EPF निकासी के नियम: इमरजेंसी में पैसे निकालने की पूरी जानकारी
EPF से इमरजेंसी में पैसे कैसे निकालें? जानें बेरोजगारी, इलाज, शादी और घर खरीदने की शर्तेंकर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से इमरजेंसी में पैसे निकाल सकते हैं। जानें बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, घर खरीदने और रिटायरमेंट के लिए पीएफ निकासी की पूरी प्रक्रिया और शर्तें।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से इमरजेंसी में पैसे निकाल सकते हैं। जानें बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, घर खरीदने और रिटायरमेंट के लिए पीएफ निकासी की पूरी प्रक्रिया और शर्तें।
कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund – EPF) में जमा पैसा आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद मिलने के लिए सुरक्षित रहता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार ने एंप्लॉयी को अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की सुविधा दी है। हर स्थिति के लिए निकासी (Withdrawal) की अलग-अलग शर्तें और सीमाएं तय की गई हैं। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
- बेरोजगारी की स्थिति में
अगर कोई कर्मचारी एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने ईपीएफ अकाउंट से 75% राशि निकाल सकता है।
यदि बेरोजगारी की अवधि दो महीने या उससे अधिक हो जाती है, तो कर्मचारी पूरा पीएफ बैलेंस निकाल सकता है।
- मेडिकल इमरजेंसी (इलाज के लिए)
कोई भी कर्मचारी खुद, पत्नी, बच्चों या माता-पिता के इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर राशि निकाल सकता है।
यह सुविधा गंभीर बीमारियों, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी या अन्य मेडिकल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध है।
- शादी के लिए EPF निकासी
अगर किसी कर्मचारी को अपनी शादी या बेटे-बेटी, भाई-बहन की शादी के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वह ईपीएफ अकाउंट में जमा अपने योगदान का 50% तक निकाल सकता है।
- घर बनाने या खरीदने के लिए
ईपीएफ अकाउंट होल्डर अपने पैसे का उपयोग घर खरीदने या बनाने के लिए कर सकता है।
इसके लिए कर्मचारी अपनी 24 से 36 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर राशि निकाल सकता है।
- नौकरी बदलने पर EPF निकासी
यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है और अपने पीएफ बैलेंस को नए नियोक्ता (Employer) के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता, तो वह निकासी कर सकता है।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट होने के बाद, यह ट्रांसफर प्रोसेस ऑनलाइन किया जा सकता है।
- रिटायरमेंट के बाद पूरी निकासी
रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल के बीच होती है।
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी पूरी ईपीएफ राशि निकाल सकता है और पेंशन फंड से हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकता है।
- प्रीमैच्योर विड्रॉल (समय से पहले निकासी) पर टैक्स नियम
यदि ईपीएफ अकाउंट 5 साल से पहले बंद कर निकासी की जाती है, तो टैक्स (TDS) लागू होता है।
यदि निकाली गई राशि 50,000 रुपये से कम हो, तो TDS नहीं कटेगा।
EPF निकासी कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन: ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें और UAN नंबर से आवेदन करें।
ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी ईपीएफ कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर निकासी कर सकते हैं।
बैंक खाते से लिंक होना जरूरी: ईपीएफ अकाउंट का पैसा केवल उस बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जो UAN से लिंक हो।
ईपीएफ न सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी काम आता है। हालांकि, जरूरत के बिना EPF से पैसा निकालने से बचना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के समय वित्तीय सुरक्षा बनी रहे।