वक्फ बोर्ड की ताकत कम करने के लिए नया बिल: संपत्ति अधिकारों पर लगेगी लगाम, कल संसद में पेश होगा

वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी: मोदी सरकार का बिल कल संसद में पेश होगा

~Sana

(शाह टाइम्स)। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्डों के अधिकारों पर लगाम लगाने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल लाने की तैयारी कर ली है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्डों की उन शक्तियों को कम किया जाएगा, जिसके तहत वे किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यह बिल 5 अगस्त को संसद में पेश हो सकता है।

वक्फ बोर्डों की ताकत होगी कम बिल में वक्फ बोर्डों की ताकत को कम करने की बात कही गई है। वर्तमान में देशभर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। अब इनके अधिकारों में कटौती कर, संपत्तियों के दावे का सत्यापन किया जाएगा।

क्या है मोदी सरकार के बिल में? मोदी सरकार के इस बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं:वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन और उनकी संरचना में बदलाव।
वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले अनिवार्य सत्यापन।वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन, ताकि निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
विवादित जमीनों का पुन: सत्यापन।

वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का सत्यापन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में 123 संपत्तियों का नोटिस जारी किया था। वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं।

वक्फ अधिनियम का इतिहास 1954 में वक्फ अधिनियम पारित हुआ था, और 1995 में इसे संशोधित करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गईं थी। अब मोदी सरकार इसे फिर से संशोधित कर रही है, ताकि वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जा सके।

वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल के पास होने के बाद, वक्फ बोर्डों के अधिकारों में कटौती होगी और संपत्तियों के दावे का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह कदम संपत्ति विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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