
पेपर लीक पर अध्यादेश लाई योगी सरकार जिसमें दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी।
नई दिल्ली, (शाह टाइम्स)। यूपी सरकार ने पेपर लीक मामले में बड़ा कदम उठाया है। जिसके अंर्तगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। खास तौर पर पेपर लीक से जुड़े नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मंगलवार को हुई बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आ रही है। जिसमें पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों पर आजीवन कारावास तक और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने तक आदि प्रावधान शामिल रहेंगे।
दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया था। जिसके चलते 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। वहीं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी का परीक्षा पर्चा भी लीक हो गया था जिसके चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कानून बनाने के संकेत दिए थे। यह कानून सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या प्रमोशन की परीक्षाओं, डिग्री-डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा।
फर्जी वेबसाइट भी होगा अपराध
इस कानून के तहत फर्जी पेपर बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कानून तोड़ने पर 2 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है