याचिकाकर्ता पर देश के कई महान नेताओं के खिलाफ इसी तरह के कई नफरत भरे भाषण देने का आरोप
चेन्नई। तमिलनाडु (Tamil Nadu) में प्रधान सत्र न्यायालय ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष आरबीवीएस मणियन (RBVS Manian) की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अली ने मंगलवार शाम को मणियन की जमानत याचिका खारिज की। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान अनजाने में थे और उनका इरादा किसी भी समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
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न्यायाधीश अली (Ali) ने कहा कि याचिकाकर्ता पर देश के कई महान नेताओं के खिलाफ इसी तरह के कई नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। इसलिए अदालत आरोपी द्वारा दायर हलफनामे को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने की इच्छुक नहीं है।
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उल्लेखनीय है कि मणियन कई वर्षों से आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं। उन्हें 14 सितंबर को एक समुदाय के अलावा अंबेडकर और तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar) के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।