दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने बताया कि सरकारी विभागों (Government departments) में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC/ST/OBC Reservation दिया जाएगा।
केंद्र सरकार (Central government) ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी कि सरकारी विभागों (Government departments) में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिलेगा। केंद्र सरकार (Central government) ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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दरअसल, अस्थायी नौकरियों में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि 2022 में भारत सरकार (Indian government) द्वारा जारी विज्ञापन में इस बारे में जानकारी दी गई है।
सरकार की ओर से जारी ओएम में कहा गया है कि केंद्र सरकार (Central government) के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होगा। हालांकि, अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है. इसे लेकर 2018 और 2022 में भी निर्देश जारी हो चुके हैं।