
अदालत ने फैसला सुनाया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक हफ्ते के भीतर UP को छोड़ना होगा।
~Tanu
(शाह टाइम्स)। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है.l। लेकिन वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल Court को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई तेज करने और टाइम Fix तय करने का निर्देश भी दिया है।
आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अक्टूबर 2021 में उस समय हिंसा भड़क गई थी, जब किसान UP के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। साथ ही इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं UP पुलिस की FIR के मुताबिक, 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी बैठे थे। लेकिन इससे पहले पिछले साल 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम बेल दी थी।
दरअसल सुप्रीम Court ने पिछले साल जनवरी में मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं। जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक हफ्ते के भीतर UP को छोड़ना होगा। वह UP या दिल्ली/NCR में नहीं रह सकते हैं। साथ ही उन्हें अदालत को अपने स्थान के बारे में सूचित करना होगा और उनके परिवार के सदस्यों या स्वयं मिश्रा द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। जिसके बाद अदालत ने कहा कि मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर होगा। जिसके बाद मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा वह UP में प्रवेश नहीं करेंगे।