
SSP ने आजम खान की गाड़ी चेकिंग की और आजम की गाड़ी पर लगा हूटर भी उतरवा दिया इस पर बढ़ गया था विवाद आजम खान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए थे
रामपर । आजम खान ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान एक चुनावी सभा में CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। आज रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2019 के हेटस्पीच मामले (Hotspeech Cases) में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना (Sandeep Saxena) ने कहा, “आजम खान को 3 धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में 2-2 साल की सजा सुनाई है। जबकि 1 धारा में 1 महीने की सजा सुनाई गई है। आजम ने मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।”
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इससे पहले 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान (Azam Khan) को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था। आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना विधायक चुने गए थे और एक 14 साल पुराने मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी।
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दरअसल, हरिद्वार हाईवे (Haridwar Highway) पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन SSP प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan’s) की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी। इसके बाद उन्होंने आजम की गाड़ी पर लगा हूटर भी उतरवा दिया था। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। आजम खान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आस-पास के जिलों से भी सपा के नेता और कार्यकर्ता छजलैट पहुंच गए थे। तब आजम समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने, बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
आजम खान अलग-अलग मामलों में 27 महीने तक जेल में रहे। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और सपा नेता शिवपाल यादव भी मौजूद थे।