
विप्रो कम्पनी के मालिक अज़ीम प्रेमजी के खिलाफ जारी जमानती वारंट निरस्त
लखनऊ,(Shah Times)। देश के जाने माने कारोबारी व उद्योगपति विप्रो कम्पनी के मालिक अज़ीम प्रेम जी के खिलाफ जारी एक जमानती वारंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अजीम प्रेमजी के विरुद्ध परिवाद की कार्यवाही, समनिंग आदेश तथा जमानती वारंट इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनकी लखनऊ स्थित कंपनी GS-4 के कार्यालय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में कोई भूमिका नहीं थी और न ही वह उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में थी।
इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण में संज्ञान लिए जाने के पूर्व कोई भी कारण अथवा आधार दर्शाए नहीं गए थे।इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्याय मूर्ति जस्टिस शमीम अहमद की एकल बेंच ने एक निचली अदालत द्वारा अज़ीम प्रेम जी के विरुद्ध जारी सम्मन और जमानती वारंट इस आधार पर निरस्त कर दिया कि किसी कम्पनी के अधिकारी, निदेशक, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष आदि के किसी अपराधिक कृत्य में आपराधिक इरादे के साथ सक्रिय भूमिका को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री होने पर ही आरोपी बनाया जा सकता है। तथा भारतीय दंड संहिता में परोक्ष दायित्व का कोई प्रावधान नहीं है।