
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नौकरीपेशा मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। नई कर प्रणाली के तहत 12.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री होगी, टीडीएस छूट सीमा भी बढ़ाई गई।
बजट 2025: नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत, जानें नई टैक्स दरें
12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए नौकरीपेशा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब नई कर प्रणाली में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) जोड़कर 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री होगी।
न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट
नई कर प्रणाली में बदलाव के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय पर 80,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई है। इससे 8-10 लाख रुपये तक कमाने वाले लोग, जो पहले 10% टैक्स स्लैब में आते थे, अब पूरी छूट का लाभ उठा सकेंगे।
अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है तो कितना टैक्स लगेगा?
अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक है, तो निम्नलिखित स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा:

टीडीएस छूट में भी राहत
बजट 2025 में किराये पर मिलने वाली सालाना आय पर टीडीएस छूट सीमा को 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों और छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी।
ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। करदाताओं को विभिन्न छूट और कटौती का लाभ मिलता रहेगा, जैसे:
सेक्शन 80C: पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी प्रीमियम जैसी योजनाओं में निवेश पर ₹1,50,000 तक की छूट।
सेक्शन 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट।
सेक्शन 24(B): होम लोन ब्याज पर ₹2,00,000 तक की कटौती।
एचआरए और एलटीए जैसी अन्य छूटें।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ
60-80 वर्ष की आयु वालों के लिए कर मुक्त सीमा ₹3 लाख।
80 वर्ष से अधिक वालों के लिए कर मुक्त सीमा ₹5 लाख।
बजट 2025 में टैक्स स्लैब में बदलाव का उद्देश्य मध्यम वर्ग के लिए टैक्स को कम करना और उनकी बचत व निवेश को बढ़ावा देना है।
Budget 2025: Big relief for the employed middle class, income up to Rs 12 lakh is tax free