कर्नाटक उप मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ईडी का मुकदमा रद्द

 

नई दिल्ली,(Shah Times) ।  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कांग्रेस सरकार  के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ 2018 के धनशोधन के एक मुकदमे की कार्यवाही को मंगलवार को रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता उप मुख्यमंत्री शिवकुमार और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच जारी रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी गई थी।ईडी ने शिवकुमार को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

ईडी ने 2017 में आयकर छापे के दौरान  शिवकुमार से कथित तौर पर जुड़े दिल्ली के परिसरों से लगभग सात करोड़ रुपए नकद जब्त किए जाने की सूचना के बाद 2018 में उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

ईडी के कई दिनों की पूछताछ के बाद सितंबर 2019 में कांग्रेस नेता शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2019 में उन्हें जमानत दे दी थी।

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