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सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर क्या कहा? सिब्बल की दलील पर अदालत का अहम रुख

Asif Khan 2026-08-20 12:44:58
सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर क्या कहा? सिब्बल की दलील पर अदालत का अहम रुख
  • शिंदे विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल
  • सिब्बल की दलील पर SC का जवाब, स्पीकर की भूमिका क्यों अहम?
  • शिंदे गुट पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका सीधा हस्तक्षेप?

  • शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को सीधे अयोग्य घोषित करने की मांग पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पीकर की संवैधानिक भूमिका और न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर चर्चा की। मामला 2022 के विभाजन, दसवीं अनुसूची और शिवसेना के आधिकारिक स्वरूप से जुड़ा है। अंतिम फैसला अभी बाकी है।

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    लोकेशन: नई दिल्ली, महाराष्ट्र
    तारीख: 20 अगस्त 2026
    बाय: Mohd Naved

    सुप्रीम कोर्ट बनाम स्पीकर की भूमिका, शिवसेना विवाद में असली सवाल क्या है?

    शिवसेना के विभाजन से जुड़ी लड़ाई अब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा केवल यह नहीं है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अयोग्य थे या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला कानून की कसौटी पर गलत पाया जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अयोग्यता घोषित कर सकता है या मामला दोबारा सक्षम प्राधिकारी के पास भेजना होगा।

    सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने पूछा कि यदि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का अयोग्यता संबंधी आदेश रद्द किया जाता है, तो क्या अदालत उसी आधार पर एकनाथ शिंदे और दूसरे विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकती है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की भूमिका अपने हाथ में ले सकता है।

    क्या हुआ?

    उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राजनीतिक दल और विधायी दल के बीच अंतर को गलत तरीके से देखा। सिब्बल का तर्क था कि विधायकों की संख्या के आधार पर विधायी दल को ही राजनीतिक दल मान लेना दसवीं अनुसूची की मूल भावना के विपरीत है।

    सिब्बल की दलील का केंद्र यह था कि जून 2022 में शिवसेना के भीतर हुआ घटनाक्रम सामान्य राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि दल-बदल कानून के प्रावधानों से जुड़ा संवैधानिक विवाद था।

    लेकिन अदालत ने इस दलील के दूसरे पहलू पर सवाल खड़ा किया। यदि स्पीकर का आदेश न्यायिक समीक्षा में रद्द किया जाता है, तो क्या अदालत खुद अयोग्यता का आदेश दे सकती है? न्यायमूर्ति बागची ने इसी बिंदु पर सवाल किया।

    पूरा संदर्भ क्या है?

    शिवसेना में जून 2022 में बड़ा विभाजन हुआ। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार से अलग हुए और बाद में भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनी।

    इसके बाद दल-बदल कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता का सवाल उठा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2023 में संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कई पहलुओं पर फैसला दिया और अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय के लिए विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को रेखांकित किया।

    इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जनवरी 2024 में दोनों गुटों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला दिया। उन्होंने शिंदे गुट को उस समय का वास्तविक शिवसेना राजनीतिक दल माना और दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाएं खारिज कर दीं।

    उसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक प्रमुख मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, मामला सुनील प्रभु बनाम एकनाथ शिंदे एवं अन्य, एसएलपी सिविल संख्या 1644-1662/2024 से जुड़ा है।

    पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

    मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर विस्तृत फैसला दिया था। उस फैसले में कपिल सिब्बल ने यह दलील भी रखी थी कि संवैधानिक अदालत के पास असाधारण परिस्थितियों में दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के सवाल पर हस्तक्षेप करने की शक्ति है।

    इसके बाद अयोग्यता के सवाल पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के पास गया। जनवरी 2024 में राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना माना और अयोग्यता की याचिकाएं खारिज कर दीं। उनके फैसले में विधायी दल में शिंदे गुट के बहुमत को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया था।

    अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का दायरा व्यापक हो गया है। इसमें केवल विधायकों की अयोग्यता नहीं, बल्कि राजनीतिक दल और विधायी दल के संबंध, पार्टी नेतृत्व, व्हिप और चुनाव चिह्न विवाद के संवैधानिक पहलू भी जुड़े हैं।

    प्रमुख पक्षकारों का रुख

    उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि स्पीकर ने राजनीतिक दल और विधायी दल को एक ही मानकर दसवीं अनुसूची की व्याख्या की। कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि विधायी बहुमत अपने आप राजनीतिक दल की पहचान तय नहीं करता।

    उद्धव गुट की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि संविधान की व्याख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे दल-बदल को प्रोत्साहन मिले। अगस्त 2026 की सुनवाई में सिब्बल ने इसी व्यापक संवैधानिक चिंता को सामने रखा।

    दूसरी ओर, अदालत ने न्यायिक समीक्षा और मूल निर्णय लेने वाले संवैधानिक प्राधिकारी के बीच अंतर पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायमूर्ति बागची ने संकेत दिया कि अदालत किसी आदेश को गलत पाए तो उसे रद्द कर सकती है, लेकिन उससे यह स्वतः साबित नहीं होता कि अदालत खुद वही दंड लागू कर सकती है।

    उपलब्ध साक्ष्य क्या बताते हैं?

    उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड यह पुष्टि करता है कि सुनील प्रभु की याचिका और उससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। अगस्त 2026 की सुप्रीम कोर्ट कॉज़ लिस्ट में मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया था।

    अदालत की सुनवाई में यह सवाल भी सामने आया कि शिंदे 2022 के घटनाक्रम के बाद नए चुनाव में फिर निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में पुराने घटनाक्रम से जुड़ी अयोग्यता का आज सीधा प्रभाव कैसे तय होगा, यह कानूनी बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    इसलिए मौजूदा स्थिति को अंतिम फैसला समझना उचित नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों में दर्ज टिप्पणियां और दलीलें सुनवाई की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अलग आदेश या फैसले में सामने आएगा।

    संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं?

    इस मामले का असर महाराष्ट्र की राजनीति से आगे जा सकता है। असल सवाल यह है कि दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति और संवैधानिक अदालत की न्यायिक समीक्षा की सीमा कहां तक है।

    अगर सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करता है कि अदालत स्पीकर के आदेश को रद्द तो कर सकती है, लेकिन खुद अयोग्यता नहीं लगा सकती, तो भविष्य के मामलों में स्पीकर की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी।

    इसके उलट, यदि अदालत किसी विशेष परिस्थिति में खुद प्रभावी राहत देने की व्यापक शक्ति स्वीकार करती है, तो दसवीं अनुसूची के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा बदल सकता है। फिलहाल ऐसी स्थिति को अदालत के अंतिम रुख के रूप में पेश करना जल्दबाजी होगी।

    राजनीतिक और नीतिगत प्रभाव

    महाराष्ट्र का शिवसेना विवाद भारतीय राजनीति में दल-बदल कानून की प्रभावशीलता पर बहस का एक बड़ा उदाहरण बन चुका है।

    दसवीं अनुसूची का उद्देश्य विधायकों के दल-बदल को नियंत्रित करना है। लेकिन जब किसी राजनीतिक दल में विभाजन हो और बड़ी संख्या में विधायक एक अलग समूह बना लें, तब राजनीतिक दल, विधायी दल और निर्वाचित प्रतिनिधियों की वैधानिक स्थिति के बीच अंतर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

    कपिल सिब्बल ने इसी व्यापक मुद्दे को राष्ट्रीय संवैधानिक प्रश्न से जोड़ा है। जुलाई 2026 में उन्होंने अलग याचिका के जरिये दसवीं अनुसूची के उस प्रावधान की व्याख्या को भी चुनौती दी, जिसके तहत राजनीतिक विलय के आधार पर अयोग्यता से बचने की स्थिति बन सकती है।

    आर्थिक और सामाजिक असर

    इस विवाद का सीधा आर्थिक असर सीमित है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का व्यापक असर निवेश माहौल और शासन की धारणा पर पड़ता है।

    महाराष्ट्र देश की प्रमुख आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में है। इसलिए सरकार की स्थिरता, विधायी प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं की स्पष्टता का महत्व राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहता है। हालांकि इस मामले में किसी विशिष्ट आर्थिक नुकसान का दावा उपलब्ध स्रोतों से स्थापित नहीं होता।

    अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभाव

    मामला मूल रूप से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा है। इसका प्रत्यक्ष अंतरराष्ट्रीय असर सीमित है।

    फिर भी दल-बदल, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही और न्यायिक समीक्षा जैसे मुद्दे लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से जुड़े व्यापक प्रश्न हैं। इस दृष्टि से फैसला भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संस्थागत संतुलन पर महत्वपूर्ण कानूनी नज़रिया दे सकता है।

    कौन से सवाल अभी अनुत्तरित हैं?

    सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि स्पीकर का आदेश न्यायिक समीक्षा में गलत पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की अंतिम राहत की सीमा क्या होगी।

    दूसरा सवाल राजनीतिक दल और विधायी दल की पहचान से जुड़ा है। क्या विधानसभा में बहुमत किसी गुट को स्वतः मूल राजनीतिक दल का प्रतिनिधि बना देता है, या पार्टी संविधान, संगठनात्मक नेतृत्व और अन्य संस्थागत साक्ष्य भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं?

    तीसरा सवाल दसवीं अनुसूची की व्यावहारिक प्रभावशीलता का है। अगर किसी विधायक की अयोग्यता पर फैसला वर्षों बाद होता है और इस बीच वह दोबारा चुनाव जीत चुका हो, तो उस स्थिति में संवैधानिक उपचार किस तरह लागू होगा?

    आगे क्या होगा?

    सुप्रीम कोर्ट को अब अयोग्यता, स्पीकर की भूमिका और न्यायिक समीक्षा की सीमा पर अंतिम कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

    मामले की सुनवाई में अदालत पहले ही यह संकेत दे चुकी है कि स्पीकर की भूमिका को पूरी तरह अपने हाथ में लेना अलग संवैधानिक प्रश्न पैदा करेगा। इसलिए आगे की कार्यवाही में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत राहुल नार्वेकर के फैसले की वैधानिकता को किस कसौटी पर परखती है और यदि उसमें कमी पाती है तो किस तरह की राहत देती है।

    संपादकीय निष्कर्ष

    शिवसेना विवाद का मौजूदा चरण केवल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के राजनीतिक संघर्ष का मामला नहीं है। इसके केंद्र में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, राजनीतिक दल की संस्थागत पहचान और विधानसभा अध्यक्ष की संवैधानिक भूमिका जैसे गंभीर प्रश्न हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस रास्ते पर सावधानी दिखाई है जिसमें अदालत स्वयं स्पीकर की जगह लेकर विधायकों को सीधे अयोग्य घोषित करे। इससे साफ है कि न्यायिक समीक्षा और मूल संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के बीच सीमा इस मुकदमे का केंद्रीय मुद्दा बनी हुई है। अंतिम तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश या फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

  • वीडियो देखें

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    Asif Khan

    Asif Khan

    Shah Times Reporter

    शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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