यतीमखाना मामला आजम खान के खिलाफ मोहल्ला सराय गेट के पास स्थित यतीमखाना बस्ती से जुड़ा है इस बस्ती को 2016 में जबरन खाली कराया गया था। मामले में घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, नकदी, जेवरात और भैंस-बकरी लूटने का इल्ज़ाम है।
Rampur, (Shah Times )। रामपुर में समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ यतीमखाना मामले में गवाहों के गैर हाज़िर रहने पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में दो पुलिस अधिकारियों की गवाही चल रही है। कोर्ट ने दोनों गवाहों के जमानती वारंट जारी कर 20 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मुरादाबाद के सदर थाना प्रभारी जसपाल सिंह ग्वाल और बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा की गवाही चल रही है। अदालत ने दोनों गवाहों के जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही दोनों को धारा 350 के तहत नोटिस जारी कर गवाही के लिए अदालत में पेश न होने का कारण बताने के आदेश दिए गए हैं।
आजम खान के खिलाफ यतीमखाना कांड का मामला मोहल्ला सराय गेट के पास स्थित यतीमखाना कॉलोनी से जुड़ा है। साल 2016 में इस कॉलोनी को जबरन खाली कराया गया था। उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आजम खान के हुक्म पर सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बल की मदद से जबरन कॉलोनी खाली करा ली थी। मुकदमे में घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, नकदी, जेवरात व भैंस-बकरी लूटने का आरोप है। इन मुकदमों में आजम खां के साथ ही रिटायर्ड सीओ आले हसन खां, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार आदि भी नामजद हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में चल रही है।
यतीमखाना केस में शहर कोतवाली में 12 लोगों द्वारा अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहले सभी की अलग-अलग सुनवाई चल रही थी, लेकिन बाद में न्यायालय ने इन सभी को एक मान लिया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी। अभियोजन की ओर से गवाही कराई जा रही है।
यतीमखाना मामले में दो पुलिस अधिकारियों की गवाही चल रही है। इनमें एक मुरादाबाद सदर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ग्वाल और दूसरे बरेली के नवाबगंज थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा हैं। ये दोनों पहले रामपुर जिले में तैनात रह चुके हैं और दोनों ने यतीमखाना केस की जांच की थी। इनकी गवाही चल रही है। गवाही के लिए पेश न होने पर कोर्ट ने इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों को 20 सितंबर को अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया गया है।