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रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

Asif Khan 2026-07-27 20:14:49
रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में बड़ा मोड़, 38 भवनों की तोड़फोड़ पर रोक


रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को राहत, कमिश्नर कोर्ट ने रोकी कार्रवाई


38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक, अब आगे क्या होगा?


रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने अपील स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत दी है। इससे तत्काल बुलडोजर कार्रवाई टल गई है, जबकि मामले की कानूनी सुनवाई जारी रहेगी।


📍 रामपुर, उत्तर प्रदेश

📰 27 जुलाई 2026

✍️  Asif Khan


जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक

रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सोमवार को बड़ी कानूनी राहत मिली, जब 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। यह राहत उस अपील के बाद मिली, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के आदेश के खिलाफ दायर किया था।

मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल विवाद समाप्त हो गया है, बल्कि केवल इतना है कि अंतिम निर्णय आने तक प्रशासन तत्काल बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

रामपुर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में विश्वविद्यालय परिसर के 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। प्राधिकरण का कहना है कि इन भवनों के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नक्शे उपलब्ध नहीं हैं और उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

दूसरी ओर, विश्वविद्यालय प्रबंधन का दावा है कि अधिकांश निर्माण उस समय हुए, जब यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उनका कहना है कि इसलिए RDA से मानचित्र स्वीकृत कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही दलील अपील में भी प्रमुख आधार बनी है।


कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़

जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरडीए के आदेश को चुनौती देते हुए मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के समक्ष अपील दायर की। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद कमिश्नर ने अंतरिम राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह आदेश अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि यथास्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया अंतरिम निर्देश है।

अब दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज, स्वीकृतियां, राजस्व रिकॉर्ड और निर्माण से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। अंतिम फैसला इन साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर होगा।

जौहर यूनिवर्सिटी का पक्ष

यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जिन भवनों को अवैध बताया जा रहा है, उनका बड़ा हिस्सा उस अवधि में निर्मित हुआ था जब यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं था। प्रबंधन का तर्क है कि बाद में क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के दायरे में आने से पहले किए गए निर्माण पर वर्तमान नियमों को उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

विश्वविद्यालय का यह भी कहना है कि उसे अपना पक्ष पूरी तरह रखने का अवसर मिलना चाहिए और किसी भी कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण पालन आवश्यक है। यही आधार अपील में भी रखा गया है।

रामपुर विकास प्राधिकरण का रुख

रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि जांच के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में कई भवन ऐसे पाए गए जिनके लिए आवश्यक विकास अनुमति और स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराए गए। प्राधिकरण का दावा है कि संबंधित अधिनियम के तहत यह निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

आरडीए का पक्ष है कि शहरी नियोजन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना उसकी वैधानिक जिम्मेदारी है और यदि किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई करना उसका अधिकार भी है।

पूरे मामले की समयरेखा

जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक विवादों के केंद्र में रही है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय, उससे जुड़ी भूमि, भवनों और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर अनेक मामलों की जांच हुई।

हाल के घटनाक्रम में रामपुर विकास प्राधिकरण ने परिसर के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने अपीलीय प्राधिकारी का दरवाजा खटखटाया। अब कमिश्नर की अंतरिम रोक के बाद मामला अगले चरण की सुनवाई में प्रवेश कर चुका है।

मामला क्यों महत्वपूर्ण है

यह विवाद केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। इसका संबंध शहरी विकास कानूनों, संस्थागत स्वायत्तता, प्रशासनिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के संतुलन से भी जुड़ता है।

यदि अंतिम निर्णय विकास प्राधिकरण के पक्ष में जाता है तो यह उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। वहीं यदि विश्वविद्यालय का पक्ष स्वीकार किया जाता है तो पुराने निर्माणों पर नियामकीय अधिकार क्षेत्र की व्याख्या को लेकर नई कानूनी बहस शुरू हो सकती है।

अलग-अलग नज़रिए

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। संबंधित संस्था को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने दस्तावेज और दलीलें प्रस्तुत कर सके।

दूसरी ओर, शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नियोजित विकास और भवन नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना भी है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष न्यायिक समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगा।

दावों और तथ्यों में अंतर

अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह पुष्टि होती है कि 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगी है।

हालांकि यह दावा कि विश्वविद्यालय को स्थायी राहत मिल गई है या ध्वस्तीकरण का आदेश पूरी तरह रद्द हो गया है, अभी सही नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय अपीलीय प्राधिकारी की विस्तृत सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही आएगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक असर

जौहर यूनिवर्सिटी का मामला केवल भवन निर्माण विवाद नहीं रह गया है। पिछले कई वर्षों से यह संस्थान उत्तर प्रदेश की सियासत, प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में रहा है। इसलिए इस प्रकरण पर राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों की भी नज़र बनी हुई है।

विपक्षी दलों का कहना है कि किसी भी कार्रवाई में निष्पक्षता और विधिक प्रक्रिया सर्वोपरि होनी चाहिए। वहीं सरकार और प्रशासन का पक्ष है कि अवैध निर्माण के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना उनकी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतिम संतुलन न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी।

कानूनी स्थिति क्या कहती है

कमिश्नर द्वारा दिया गया आदेश अंतरिम राहत है। इसका उद्देश्य अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त हो गया है या विश्वविद्यालय को स्थायी राहत मिल गई है।

अब अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज, राजस्व अभिलेख, स्वीकृत मानचित्र, निर्माण अनुमति और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

आगे क्या होगा

यदि अपीलीय प्राधिकारी विश्वविद्यालय की दलीलों से संतुष्ट होता है, तो ध्वस्तीकरण आदेश में संशोधन या उसे निरस्त किया जा सकता है। यदि विकास प्राधिकरण का पक्ष मजबूत पाया जाता है, तो अंतरिम रोक हट सकती है और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

संभावना यह भी है कि अंतिम आदेश के बाद मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचे। इसलिए यह विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसकी कानूनी यात्रा आगे भी जारी रह सकती है।

सम्पादकीय दृष्टिकोण 

रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मिली यह राहत फिलहाल अस्थायी है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अदालत या अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इसलिए इस घटनाक्रम को अंतिम जीत या अंतिम हार के रूप में देखना जल्दबाज़ी होगी।

अभी यह मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। अंतिम फैसला उपलब्ध साक्ष्यों, लागू कानून और दोनों पक्षों की दलीलों के परीक्षण के बाद ही सामने आएगा। यही प्रक्रिया विधि के शासन और न्यायिक संतुलन का मूल आधार है।

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Asif Khan

Asif Khan

Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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